RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

RBI Penalty: RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियमों को लेकर कितना सख्त है, इसका अंदाजा उसकी कार्रवाइयों को देखकर ही लगाया जा सकता है। हाल ही में RBI ने नियमों का पालन ना करने पर IndusInd Bank समेत चार वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट इंडसइंड बैंक के संचालन में पाया गया। जिसके बाद उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया।

कितना लगा बैंक पर जुर्माना?

इंडसइंड बैंक के ऊपर RBI ने 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर डिपॉजिट की ब्याज दरों और सिक्योरिटाइजेशन से जुड़े RBI नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ करंट अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज दिया, जबकि ऐसे खातों पर ब्याज देने के नियम अलग हैं। इसके अलावा बैंक ने ‘सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन’ जैसी गतिविधियां भी कीं, जो RBI के नियमों के अनुरूप नहीं थीं।

इन चार संस्थाओं पर भी हुई कार्रवाई

इंडसइंड बैंक के अलावा तीन अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी RBI ने चाबुक चलाया है। जिसमें फ्यूजन फाइनेंस पर KYC नियमों का पालन नहीं करने पर 2.7 लाख रुपये का जुर्माना लगा है, तो वहीं नॉर्थन Arc कैपिटल पर ग्राहकों की शिकायतों की सही जानकारी नहीं देने और इंटरनल ऑम्बसमैन से जुड़े नियमों में लापरवाही करने पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। वहीं मुथूट MCred पर बकाया ब्याज और मूलधन चुकाए बिना कुछ NPA खातों को स्टैंडर्ड श्रेणी में डालने पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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