AAP सांसद का दावा- श्रीनगर में नजरबंद किया, फारूक अब्‍दुल्‍ला को मिलने से रोका

AAP सांसद का दावा- श्रीनगर में नजरबंद किया, फारूक अब्‍दुल्‍ला को मिलने से रोका

श्रीगर: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह गुरुवार को विधायक मेहराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने श्रीनगर पहुंचे थे। वे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया और मीडिया से बात नहीं करने दी। जब इसका पता जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो वह उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर उनसे मुलाकात की।

असल में, AAP की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और डोडा सीट से विधायक मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में चार दिनों से प्रदर्शन जारी है।

संजय सिंह बोले- तानाशाही चरम पर

AAP सांसद ने लिखा- आज मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। मुझे इमरान हुसैन और साथियों के साथ गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तानाशाही अपने चरम पर है। लोकतंत्र में अधिकारों के लिए आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

इससे पहले बुधवार को संजय सिंह ने श्रीनगर जाने से पहले जम्मू में मेहराज मलिक के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था- ‘जम्मू में मेहराज मलिक के पिता और भाई से मुलाकात की। मैं श्रीनगर पहुंच गया हूं।’ संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि पार्टी विधायक मेहराज मलिक पर गलत तरीके से PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के मुद्दों को उठाने के बदले में किया गया है।

गिरफ्तारी के विरोध में 4 दिनों से प्रदर्शन जारी

मलिक की गिरफ्तार के विरोध में उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता चार दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद डोडा शहर, भद्रवाह, गंडोह और थाथरी के आसपास सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। प्रशासन ने 8 सितंबर को बिना पूर्व अनुमति के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाली बीएनएस अधिनियम की धारा 163 लागू कर दी।

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