Painkiller Nimesulide Banned: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेन किलर दवा ‘निमेसुलाइड’ पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन 100 मिलीग्राम से अधिक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर लागू होगा। सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, “100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड दवाओं का सेवन मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं।”
The government has banned the manufacture of the painkiller nimesulide and has also prohibited the sale of all oral formulations of this popular painkiller containing more than 100 mg. pic.twitter.com/gfw1DYUlTi
— ANI (@ANI) December 31, 2025
बच्चों के लिए पहले से बैन थी टैबलेट | Painkiller Nimesulide Banned
निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडनल दवा है, जिसका पेन किलर (दर्द से राहत पाने के लिए) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की है। साल 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर बैन लगाया था।

