PAN Aadhaar Link: देश में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही दस्तावेज बेहद जरूरी हैं. इनके बिना आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. बैंकिंग से लेकर टैक्स और निवेश तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है. अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेडलाइन दी गई थी. इसके बाद जिन लोगों ने यह काम नहीं किया, उनका पैन इनएक्टिव की कैटेगरी में आ गया. इनएक्टिव पैन का मतलब यह नहीं कि नंबर खत्म हो गया. बल्कि यह कि आप उससे जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी. टैक्स रिफंड अटक सकता है. नया बैंक खाता खोलना मुश्किल होगा. 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी पर भी परेशानी हो सकती है. कई बैंक ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन को होल्ड कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम भी प्रभावित होंगे. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और डीमैट अकाउंट से जुड़े ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं. लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपका पैन एक्टिव न होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
कैसे करें पैन से आधार लिंक?
सरकार पैन और आधार को जोड़कर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पैन हो. इससे फर्जी पहचान और टैक्स चोरी पर रोक लगती है. यही वजह है कि यह नियम नौकरीपेशा, कारोबारी और निवेश करने वाले लगभग हर व्यक्ति पर लागू होता है. अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो समाधान अभी भी मौजूद है. Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 234H के तहत लिया जाता है. इसके बाद पैन और आधार लिंक करने की प्रोसेस पूरी की जा सकती है.स्टेटस चेक करने के लिए भी उसी वेबसाइट पर Link Aadhaar Status का ऑप्शन मिलता है. वहां पैन और आधार नंबर डालते ही जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी. अगर अभी तक यह काम नहीं किया है तो और देर न करें. एक छोटी सी लापरवाही मुश्किल ड़ी कर सकती है.

